Municipal Election in Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से जुड़ी अवमानना याचिका पर मुख्य सचिव सहित तीन अधिकारियों को जारी किया नोटिस
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को निकाय चुनाव (Municipal Election in Jharkhand) से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी (IAS Alka Tiwari), आईएएस वंदना दादेल (IAS Vandna Dadel) और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे (IAS Vinay Kumar Choubey) के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने कहा कि पूर्व आदेश का अनुपालन न किए जाने पर यह कदम उठाया गया है।
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अदालत ने मामले (Municipal Election in Jharkhand) की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की है, जिसमें इन अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए जाएंगे। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन गंभीर मामला है और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आगामी सुनवाई में इस पूरे मामले पर और अधिक खुलासे की उम्मीद की जा रही है।
Municipal Election in Jharkhand: नगर निगम व नगर निकाय चुनाव कराने की मांग
प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है। उन्होंने नगर निगम व नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। राज्य में वर्ष 2020 के जून से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं। कई नगर निगम का संचालन बिना चुनाव कराये किया जा रहा है। राज्य में 27 अप्रैल 2023 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है।
Municipal Election in Jharkhand: ऐसे कभी नहीं स्थापित होगा कानून का राज-हाईकोर्ट
राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि राज्य का यही रवैया रहा, तो कानून का राज कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद न भरकर राज्य शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव टालने की कोशिश कर रहा है और इस तरह जानबूझ कर इस न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन में भी देरी कर रहा है, जिसमें चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।
Municipal Election in Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा क्यों नहीं मुख्य सचिव के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए?
दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकायों के चुनाव (Municipal Election in Jharkhand) कराने के अदालती आदेश की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जाहिर किया था। 2 सितम्बर 2025 को इससे संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव एवं नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित हुए थे। जस्टिस आनंदा सेन की पीठ ने कहा कि अदालत के आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है, ऐसे में क्यों नहीं मुख्य सचिव के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित किया गया था। मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि अगली सुनवाई के दौरान वे नगर निकाय के चुनाव को लेकर टाइमलाइन निर्धारित कर अदालत में प्रस्तुत करें।
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