Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट में नई उत्पाद नीति के साथ 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट में नई उत्पाद नीति सहित 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. जिसमें प्रमुख रूप से नई उत्पाद नीति को मंजूरी मिला है. कैबिन में लिए गए फैसले  इस प्रकार हैं..

New liquor policy in jharkhand: झारखंड में नई उत्पाद नीति

नई उत्पाद नीति में अब शराब के होलसेल की जिम्मेदारी झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा.

वहीं खुदरा शराब की बिक्री प्राइवेट हाथों में होगी.

एक व्यक्ति या ग्रुप को किसी जिले में अधिकतम चार चार ग्रुप के दुकानों को आवंटित किया जाएगा.

एक ग्रुप में एक से चार तक दुकान होगी अर्थात एक जिले में किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 दुकानें मिल सकेगी.

वहीं पूरे राज्य में उसे व्यक्ति या फॉर्म को अधिकतम 36 दुकान मिलेंगे राज्य में शराब के लगभग 1456 दुकान हैं.

वर्तमान में शराब का खुदरा और होलसेल बिक्री की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन कर रहा था.

सरकार के पास होलसेल शराब का अधिकार रहेगा, जबकि प्राइवेट प्लेयर के पास खुदरा शराब बेचने का अधिकार रहेगा, लॉटरी के माध्यमों से दुकान का आवंटन होगा.

एक व्यक्ति को सभी जिलों में अधिकतम 36 दुकान मिल सकती हैं.

नई उत्पाद निधि को लागू करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा.

मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य इंश्योरेंस

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में अब राज्य में 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी.
ऐसे परिवारों की संख्या लगभग 84 हजार 518 है.

प्रोफेशनल एजुकेशन बिल को मंजूरी

एक और महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने प्रोफेशनल एजुकेशन बिल को मंजूरी प्रदान की है.
इस बिल के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए विभिन्न कोर्सों का शुल्क तय किया गया.

कारखाना संशोधन अधिनियम 2025

वहीं कारखाना संशोधन अधिनियम आज में संशोधन किया गया.
अब कारखाना में काम करने वाले कर्मियों को तीन माह में 75 घंटे की जगह 125 घंटे का ओवर टाइम मिल सकेगा.

NCC कैडरों के भोजन भत्ता

एनसीसी कैडरों के भोजन भत्ता में वृद्धि की गई है.
अब उन्हें प्रति कैडर 150 रुपए की जगह 220 रुपए मिलेंगे.

 

झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के लिए प्रस्ताव पास

शिक्षा एवं नियुक्ति से संबंधित निर्णय

1. Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को स्वीकृति दी गई।
2. सरकारी माध्यमिक शिक्षकों (कक्षा 9-12) एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति और सेवाशर्त नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई।
3. NCC कैडेट्स के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति मिली।
4. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त कर्मियों और वादियों की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ प्रदान किए गए।

प्रशासनिक एवं विधिक निर्णय

  1. कारा हस्तक-2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) को स्वीकृति दी गई, जो बिहार के पुराने नियमों का स्थान लेगा।
  2. Factory Act (झारखंड संशोधन विधेयक, 2025) को स्वीकृति दी गई, जो लेबर रिफॉर्म्स के अंतर्गत आता है।

वित्त एवं विकास से संबंधित निर्णय

  1. मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹76.64 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
  2. झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के तहत ₹10.71 करोड़ की लागत पर परामर्शदाता चयन की स्वीकृति।
  3. VIP/VVIP उड़ानों के लिए Redbird Airways Pvt. Ltd. की सेवा 6 माह के लिए बढ़ाई गई।
  4. गिरिडीह जिले में सड़क निर्माण के लिए ₹55.21 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण

  1. आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की स्वीकृति।
  2. Micronutrient Fortified Food के THR वितरण की अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ाई गई।

अन्य उल्लेखनीय निर्णय

  1. AMC के तहत लिफ्ट संचालन एवं रखरखाव हेतु Schindler India Pvt. Ltd. की नियुक्ति।
  2. Dhanbad में NH-32 के तहत रेल अंडरब्रिज कार्य के लिए निविदा शर्तों में ढील।

   15. मद्य बिक्री के लिए ‘झारखंड उत्पाद नियमावली, 2025’ को मंजूरी।

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